
नई दिल्ली/टीपुरम: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल (केईएएम) प्रवेश परीक्षा की संशोधित अंकसूची के आधार पर इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
हालांकि, वह विभिन्न बोर्डों के अंकों के मानकीकरण के फॉर्मूले में बदलाव करने की शक्ति से संबंधित कानूनी प्रश्न की जाँच करने पर सहमत हो गया। पीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद स्थगित करते हुए राज्य सरकार से अपना प्रतिवाद दाखिल करने को कहा।
इसके साथ ही, यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार का संशोधित अंक मानकीकरण फॉर्मूला, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह राज्य के पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा, इस वर्ष लागू नहीं होगा।
उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदु ने कहा, "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने के लिए 14 अगस्त की समय सीमा तय की है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह उच्च न्यायालय के फैसले को तभी चुनौती देगी जब एआईसीटीई समय सीमा बढ़ाएगा।"





